सरकार के फैसले की आलोचना करना लोगों का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल-370 के विरोध करने को लेकर बोला

सरकार के फैसले की आलोचना करना लोगों का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल-370 के विरोध करने को लेकर बोला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के हर नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। आर्टिकल-370 को निरस्त करने के फैसले की आलोचना करने के मामले में एक प्रफेसर के खिलाफ दर्ज केस रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हर नागरिक को कानून के दायरे में असहमति जताने का अधिकार मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया।

क्या था पूरा मामला?
दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रफेसर के खिलाफ दर्ज IPC की धारा-153 ए (दो समुदाय के बीच नफरत फैलाना) को रद्द करने से मना कर दिया था जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। प्रफेसर पर आरोप था कि उन्होंने वट्सऐप के जरिए आर्टिकल-370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले की आलोचना की थी। इसके बाद उनके खिलाफ महाराष्ट्र के कोल्हापुर इलाके में पुलिस ने केस दर्ज किया था। प्रफेसर जावेद अहमद हाजम के खिलाफ दर्ज केस में कहा गया था कि उन्होंने सरकार द्वारा पांच अगस्त को आर्टिकल-370 को निरस्त करने की आलोचना की थी। साथ ही पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्हें बधाई भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सरकार के फैसले की आलोचना का अधिकार है। साथ ही अगर कोई दूसरे देश के नागरिक को उनकी स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देता है तो इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है।

‘हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी’
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि संविधान के आर्टिकल- 19(1)(ए) के तहत हर नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है। इसके तहत नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना का अधिकार है। अदालत ने कहा कि हर नागरिक को दूसरे के अंसतोष जताने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। सरकार के फैसले के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन और असहमति जताना लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि समय आ गया है कि पुलिस मशीनरी को विचार अभिव्यक्ति के अधिकार के बारे में शिक्षित और जागरूक किया जाए

2 thoughts on “सरकार के फैसले की आलोचना करना लोगों का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल-370 के विरोध करने को लेकर बोला”

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