Damoh News: तीन निजी स्कूलों पर एक लाख 35 हजार का जुर्माना, पांच स्कूलों को जारी हुए नोटिस

Damoh News: तीन निजी स्कूलों पर एक लाख 35 हजार का जुर्माना, पांच स्कूलों को जारी हुए नोटिस
जिला कलेक्टर सुधीर गोचर के निर्देश पर जिले के तीन निजी स्कूलों पर एक लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही पांच स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं।
Fine of Rs 1 lakh 35 thousand imposed on three private schools of Damoh city, notices issued to five schools

दमोह शहर के तीन निजी स्कूलों पर एक लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्यवाई कलेक्टर के निर्देशन में की है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 और नियम 2020 के प्रावधानों के तहत जिला समिति ने विद्यालयों द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर फीस विनियमन व अन्य विषयों के संबंध में जानकारी अपलोड नहीं करने पर 392 स्कूलों को सूचना पत्र जारी किए हैं।

जिला शिक्षा एसके नेमा ने बताया कि आधिकारिक वेबसाइट पर 513 निजी स्कूलों में से 296 द्वारा विगत सत्र 2023-24 की फीस और 219 स्कूलों द्वारा सत्र 2024-25 की प्रस्तावित फीस संरचना की प्रविष्टि की गई। इनमें प्रविष्टि होने के बाद आमजन मानस ने पांच स्कूलों के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद तीन स्कूलों पर जिला शिक्षा अधिकारी नेमा द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की गई और पांच स्कूलों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर तीन स्कूलों पर एक लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें सेंटजान्स स्कूल पर 50 लाख, गुरुनानक स्कूल पर 50 लाख और सोफिया स्कूल पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

जुर्माना की राशि वसूल करने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी दमोह को अध्यक्ष जिला समिति द्वारा कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया गया है। दो पुस्तक विक्रताओं द्वारा विद्यार्थियों, अभिभावकों को बेची की गई पुस्तकों के बिल नहीं देने पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा 82 हजार 710 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि उप सचिव मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग मत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा पोर्टल पर सत्र 2024-25 की फीस संरचना की प्रविष्टि की अंतिम तिथि 8 जून 2024 निर्धारित की गई है।

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